मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, वनकर्मियों को गोली चलाने पर सीधे FIR से राहत

मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग के कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसमें ड्यूटी के दौरान हथियार चलाने पर पुलिस सीधे FIR दर्ज नहीं कर सकेगी। पहले मजिस्ट्रेट जांच होगी। यह प्रावधान BNSS 2023 की धारा 218(2) के तहत लागू हुआ है। इसका मकसद शिकारियों और तस्करों से जूझते वनकर्मियों को सुरक्षा देना है।

सिवनी हवालाकांड में बड़ा मोड़: हाईकोर्ट से रितेश वर्मा को नियमित जमानत, 2.96 करोड़ हवाला मामले में अहम आदेश

(सुमित खरे) जबलपुर (साई)। मध्यप्रदेश के चर्चित सिवनी हवालाकांड में न्यायिक प्रक्रिया ने नया मोड़ लिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर खंडपीठ ने आरोपी रितेश वर्मा को नियमित…