9 सिम से ज्यादा नहीं रख सकेंगे ग्राहक, DoT ने टेलीकॉम कंपनियों को दिए निर्देश

नई दिल्ली: मोबाइल सिम कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने ग्राहकों के लिए बड़ा नियम लागू करने की तैयारी की है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि किसी भी ग्राहक के नाम पर 9 से अधिक मोबाइल कनेक्शन सक्रिय नहीं होने चाहिए। यह सीमा अलग-अलग टेलीकॉम ऑपरेटरों और लाइसेंस प्राप्त सर्विस एरिया में लिए गए कनेक्शनों को मिलाकर लागू होगी।

DoT के निर्देश के मुताबिक, 24 अगस्त 2026 से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को ऐसी व्यवस्था लागू करनी होगी, जिससे 9 सिम की सीमा पूरी कर चुके ग्राहकों की पहचान की जा सके। यदि कोई ग्राहक इसके बाद नया मोबाइल कनेक्शन लेने की कोशिश करता है, तो उसे सूचित किया जाएगा कि उसके नाम पर पहले ही निर्धारित अधिकतम संख्या में कनेक्शन मौजूद हैं और नया सिम जारी नहीं किया जा सकता।

नए सिम के लिए देनी होगी मौजूदा कनेक्शनों की जानकारी

सरकार के नए निर्देश के तहत ग्राहकों को Customer Application Form (CAF) में अपने नाम पर पहले से मौजूद मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी देनी होगी। इसमें अलग-अलग टेलीकॉम ऑपरेटरों और लाइसेंस प्राप्त सर्विस एरिया में लिए गए कनेक्शन भी शामिल होंगे।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति के नाम पर अलग-अलग कंपनियों से बड़ी संख्या में मोबाइल नंबर लेकर निर्धारित सीमा को पार न किया जा सके।

Digital Intelligence Platform से होगी निगरानी

DoT ने टेलीकॉम कंपनियों की सहायता के लिए Digital Intelligence Platform (DIP) विकसित किया है। यह प्लेटफॉर्म अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों से प्राप्त ग्राहक संबंधी जानकारी का इस्तेमाल करता है।

DIP की मदद से कंपनियां यह पता लगा सकेंगी कि किसी ग्राहक के नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन पहले से सक्रिय हैं। इससे 9 सिम की निर्धारित सीमा पूरी करने वाले ग्राहकों की पहचान करना आसान होगा।

नियम नहीं मानने पर सिम हो सकता है सस्पेंड

DoT के सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब तक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स CAF की शर्तों के अनुरूप जरूरी व्यवस्था लागू नहीं करते, तब तक निर्धारित सीमा से अधिक सक्रिय किए गए मोबाइल कनेक्शनों पर कार्रवाई की जा सकती है।

सीमा से ज्यादा एक्टिवेट किए गए कनेक्शन को तुरंत सस्पेंड किया जा सकता है। यह सस्पेंशन तब तक जारी रहेगा, जब तक ग्राहक के नाम पर मौजूद मोबाइल कनेक्शनों की संख्या निर्धारित सीमा के अनुरूप नहीं हो जाती या संबंधित मामला सुलझ नहीं जाता।

ग्राहकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह नियम?

इस नियम का सीधा असर उन लोगों पर पड़ सकता है जिनके नाम पर अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों के कई मोबाइल नंबर दर्ज हैं। कई बार पुराने सिम बंद करने के बावजूद वे ग्राहक के नाम पर दर्ज रह सकते हैं। ऐसे में नया सिम लेने से पहले अपने नाम पर सक्रिय मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी रखना जरूरी होगा।

सरकार की यह व्यवस्था मोबाइल कनेक्शनों की निगरानी को मजबूत करने और निर्धारित सीमा से अधिक सिम के इस्तेमाल को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।