(ब्यूरो कार्यालय)
जबलपुर (साई)। जबलपुर जिला बार एसोसिएशन चुनाव में गड़बड़ियों के आरोपों के बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दखल दिया है। अदालत ने चुनाव से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। यह मामला अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव की याचिका पर सामने आया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 20 जुलाई 2026 को हुए चुनाव में गंभीर अनियमितताएं हुईं। इसके बाद 28 जुलाई को नए सिरे से मतदान कराया जा रहा है।
चुनाव विवाद की पृष्ठभूमि
जबलपुर जिला बार एसोसिएशन चुनाव में गड़बड़ियों के आरोपों के बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दखल दिया है।
अदालत ने चुनाव से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। यह मामला अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव की याचिका पर सामने आया है।
हाईकोर्ट के आदेश
हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 20 जुलाई के मतदान से जुड़ी सभी सामग्री सुरक्षित रखी जाए।
इसमें मतपत्र शामिल हैं। जिला न्यायालय परिसर के सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित रखे जाएंगे।
जांच समिति का गठन
हाईकोर्ट ने संकेत दिया कि प्रस्तावित समिति में तीन वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल हो सकते हैं।
उनका स्तर प्रधान रजिस्ट्रार, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय या विशेष न्यायाधीश से कम नहीं होगा।
- हाईकोर्ट ने चुनाव से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं।
- जांच समिति के गठन पर 4 अगस्त को फैसला हो सकता है।
- चुनाव विवाद की जांच के लिए तदर्थ समिति बनाई गई है।
आगे की कार्रवाई
हाईकोर्ट ने बार काउंसिल आफ इंडिया सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
उन्हें सात दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद 4 अगस्त 2026 को मामले की अगली सुनवाई होगी।

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