4 साल से छोटे बच्चों के लिए इस दवा कॉम्बिनेशन पर सरकार की सख्ती, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक

नई दिल्ली: छोटे बच्चों की सेहत को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट और फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) के निर्माण, बिक्री और वितरण पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ ही दवा कंपनियों के लिए इन उत्पादों पर स्पष्ट चेतावनी देना भी जरूरी कर दिया गया है।

सरकार का यह फैसला विशेषज्ञ समिति और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की सिफारिशों के बाद लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, छोटे बच्चों में इन दवा संयोजनों के इस्तेमाल से संभावित स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

पैकेट पर लिखनी होगी साफ चेतावनी

नई अधिसूचना के तहत संबंधित दवाओं के लेबल, पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी दर्ज करनी होगी। इसमें बताया जाएगा कि चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों में इन फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

इसका मकसद दवा के इस्तेमाल को लेकर अभिभावकों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच स्पष्टता बढ़ाना है, ताकि कम उम्र के बच्चों को इन दवाओं का अनावश्यक इस्तेमाल न कराया जाए।

2025 में भी जारी हुई थी चेतावनी

यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने इस दवा संयोजन को लेकर उम्र संबंधी चेतावनी जारी की है। 15 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना में क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट और फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले कुछ FDC के लिए ऐसी चेतावनी लागू की गई थी।

अब सरकार ने इस व्यवस्था का दायरा बढ़ा दिया है। नए प्रावधान के तहत इन दोनों दवा घटकों वाले सभी संबंधित फॉर्मुलेशन को चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित दायरे में लाया गया है।

विशेषज्ञों की सलाह के बाद लिया फैसला

सरकार के अनुसार, विशेषज्ञ समिति और DTAB ने इन दवा संयोजनों के इस्तेमाल से जुड़े संभावित जोखिमों का आकलन किया। समीक्षा के बाद चार साल से कम उम्र के बच्चों में इनके इस्तेमाल पर रोक लगाने की सिफारिश की गई।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए प्रतिबंध लागू किया गया है।

राजपत्र में प्रकाशन के साथ फैसला प्रभावी

केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत जारी की है। अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से यह फैसला प्रभावी हो गया है।

इस आदेश के बाद दवा निर्माताओं को संबंधित उत्पादों की पैकेजिंग और प्रचार सामग्री में निर्धारित चेतावनी शामिल करनी होगी। वहीं, चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इन FDC के निर्माण, बिक्री और वितरण से जुड़े प्रावधानों का पालन करना होगा।