पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग
(ब्यूरो कार्यालय)
कोलकता (साई)। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर एन रवि ने विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया है। राज्यपाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ‘भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 की उपधारा (2) के खंड (बी) से मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं 7 मई, 2026 से प्रभावी पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग करता हूँ।’
ममता बनर्जी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया
ममता बनर्जी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था, ‘मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। हमें जनादेश से नहीं बल्कि साजिश के ज़रिए हराया गया है।’
संवैधानिक प्रावधान
संविधान के अनुच्छेद 164(1) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। मंत्री राज्यपाल की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे।

मूलतः प्रयागराज निवासी, पिछले लगभग 25 वर्षों से अधिक समय से नई दिल्ली में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय विनीत खरे किसी पहचान को मोहताज नहीं हैं.
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