(ब्यूरो कार्यालय)
भोपाल (साई)। मध्य प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एरियर भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। हाई कोर्ट जबलपुर ने 1400 करोड़ रुपए के भुगतान का आदेश दिया था। यह आदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय से जुड़ा है। केंद्र सरकार की योजना में राज्य सरकार का 50 प्रतिशत अंशदान रहता है। मध्य प्रदेश सरकार इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इससे प्रदेश की करीब 96 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का इंतजार और बढ़ सकता है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एरियर भुगतान का मामला
मध्य प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एरियर भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।
हाई कोर्ट जबलपुर ने 1400 करोड़ रुपए के भुगतान का आदेश दिया था। यह आदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय से जुड़ा है।
मध्य प्रदेश सरकार का रुख
मध्य प्रदेश सरकार इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
सरकार का कहना है कि यह आदेश उनके लिए बहुत बड़ा बोझ होगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एरियर भुगतान के मामले में महत्वपूर्ण तथ्य
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 2018 में वृद्धि की गई थी।
लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अपना हिस्सा कम कर दिया था।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 2018 में वृद्धि की गई थी।
- मध्य प्रदेश सरकार ने अपना हिस्सा कम कर दिया था।
- हाई कोर्ट जबलपुर ने 1400 करोड़ रुपए के भुगतान का आदेश दिया था।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भविष्य पर प्रभाव
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भविष्य पर बड़ा प्रभाव डालेगा।
मध्य प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुनाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समाचार पर नजर रखें। मध्य प्रदेश समाचार के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। भारतीय समाचार के लिए हमारे साथ जुड़ें।

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