मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग के कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसमें ड्यूटी के दौरान हथियार चलाने पर पुलिस सीधे FIR दर्ज नहीं कर सकेगी। पहले मजिस्ट्रेट जांच होगी। यह प्रावधान BNSS 2023 की धारा 218(2) के तहत लागू हुआ है। इसका मकसद शिकारियों और तस्करों से जूझते वनकर्मियों को सुरक्षा देना है।