मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में पदस्थ उपमहाधिवक्ता सुदीप भार्गव ने आरोप लगाया है कि आपराधिक मामलों में उनके द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित जवाब बगैर उनकी जानकारी और स्वीकृति के बदल दिया गया। इस बदले हुए जवाब को कोर्ट में पेश भी कर दिया गया। यह मामला पाक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है और बड़वानी विशेष न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले के विरुद्ध आरोपित ने जमानत याचिका प्रस्तुत की है।