PAN-Aadhaar Linking Alert: सिर्फ 3 दिन बचे, लिंक नहीं किया तो पैन होगा निष्क्रिय — जानिए पूरी प्रक्रिया

31 दिसंबर 2025 की समयसीमा से पहले पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। यदि लिंक नहीं किया गया तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और वित्तीय लेन-देन बाधित हो सकता है। टैक्स विभाग ने अंतिम दिनों में करदाताओं से तुरंत प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।

(विनीत खरे)

नई दिल्ली (साई)।देशभर के करोड़ों पैन कार्ड धारकों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। 31 दिसंबर 2025 की समयसीमा नजदीक आते ही आयकर विभाग ने दोबारा चेतावनी जारी की है कि यदि पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। निष्क्रिय पैन का मतलब है कि व्यक्ति न तो आयकर रिटर्न दाखिल कर पाएगा, न बैंकिंग और निवेश से जुड़े कई जरूरी काम कर सकेगा।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाना, फर्जी पैन कार्ड पर रोक लगाना और वित्तीय लेन-देन को अधिक सुरक्षित बनाना है।

पैन और आधार को जोड़ने की प्रक्रिया वर्षों पहले शुरू की गई थी। सरकार ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया ताकि नागरिकों को पर्याप्त समय मिल सके।

इसका मुख्य उद्देश्य है:

  • टैक्स चोरी पर अंकुश लगाना
  • फर्जी या डुप्लीकेट पैन कार्ड समाप्त करना
  • वित्तीय लेन-देन को एकीकृत पहचान से जोड़ना

समय-समय पर समयसीमा बढ़ाई जाती रही, लेकिन अब इसे अंतिम रूप दे दिया गया है।

आयकर विभाग के अनुसार:

  • 31 दिसंबर 2025 अंतिम तिथि है।
  • इसके बाद बिना लिंक पैन स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा।
  • ₹1,000 का विलंब शुल्क देकर लिंक कराया जा सकता है (जहां लागू हो)।
  • कुछ श्रेणियों को शुल्क से छूट दी गई है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि समयसीमा के बाद कोई राहत नहीं दी जाएगी।

किन पर लागू है यह नियम

यह नियम विशेष रूप से उन पैन धारकों पर लागू है:

  • जिनका पैन 1 जुलाई 2017 या उससे पहले जारी हुआ था
  • जिनका पैन आधार से अभी तक लिंक नहीं है

जो लोग अक्टूबर 2024 के बाद आधार नामांकन आईडी से पैन बनवा चुके हैं, उन्हें शुल्क से छूट दी गई है।

पैन निष्क्रिय होने पर क्या होगा

यदि पैन निष्क्रिय हो गया तो व्यक्ति:

  • आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा
  • बैंक खाता खोलने या अपडेट करने में समस्या होगी
  • म्यूचुअल फंड, शेयर या प्रॉपर्टी लेन-देन बाधित होगा
  • टैक्स रिफंड अटक सकता है

इससे आम नागरिक की वित्तीय गतिविधियां ठप पड़ सकती हैं।

पैन आधार लिंक कैसे करें

लिंक करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और सरल है:

  1. प्रोफाइल में जाकर “लिंक आधार” विकल्प चुनें
  2. पैन और आधार नंबर दर्ज करें
  3. आवश्यक शुल्क का भुगतान करें (जहां लागू हो)
  4. पुष्टि के बाद लिंक पूरा हो जाता है

कुछ ही मिनटों में प्रक्रिया पूरी हो सकती है।

पैन आधार लिंक स्टेटस कैसे जांचें

नागरिक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका पैन लिंक हुआ है या नहीं:

  • पैन और आधार नंबर दर्ज करें
  • जानकारी सबमिट करें
  • स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा

इससे अनिश्चितता दूर होती है।

विवरण में गलती हो तो क्या करें

यदि आधार और पैन विवरण में अंतर है तो पहले सुधार जरूरी है:

  • नाम, जन्मतिथि या लिंग में त्रुटि सुधरवानी होगी
  • सुधार के बाद दोबारा लिंक प्रक्रिया करनी होगी

बिना सुधार के लिंक संभव नहीं होगा।

प्रशासनिक और आर्थिक प्रभाव

इस पहल से:

  • टैक्स प्रणाली मजबूत होगी
  • फर्जी खातों पर रोक लगेगी
  • डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा

यह सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान की दिशा में एक अहम कदम है।

आम जनता पर असर

आम नागरिकों के लिए यह नियम कुछ असुविधा जरूर पैदा करता है, लेकिन दीर्घकाल में यह पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाता है। जो लोग अंतिम समय तक इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए जोखिम बढ़ गया है।

भविष्य की संभावनाएं / आगे क्या?

31 दिसंबर के बाद:

  • बिना लिंक पैन निष्क्रिय हो जाएंगे
  • पुनः सक्रिय करने के लिए अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है
  • अतिरिक्त समय और परेशानी होगी

इसलिए समय रहते लिंक कर लेना ही बेहतर विकल्प है।

पैन-आधार लिंकिंग अब केवल औपचारिकता नहीं बल्कि एक कानूनी और वित्तीय अनिवार्यता बन चुकी है। अंतिम समयसीमा से पहले इस प्रक्रिया को पूरा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। थोड़ी सी लापरवाही भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए आज ही अपना पैन-आधार लिंक सुनिश्चित करें और वित्तीय सेवाओं में रुकावट से बचें।