अरेरा कॉलोनी में अवैध दुकानें बंद होंगी

(ब्यूरो कार्यालय)
भोपाल (साई)।
भोपाल की अरेरा कॉलोनी में अवैध दुकानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने तेजी से कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर और आसपास के क्षेत्रों के 429 भवन मालिकों को नोटिस दिए जा चुके हैं। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले की गई है। मामला तमिलनाडु के एक केस से जुड़ा है, जिसमें रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक की मांग थी।

अवैध दुकानों के खिलाफ कार्रवाई

भोपाल की अरेरा कॉलोनी में अवैध दुकानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने तेजी से कार्रवाई करनी शुरू कर दी है।

अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर और आसपास के क्षेत्रों के 429 भवन मालिकों को नोटिस दिए जा चुके हैं। उन्हें दस दिन का समय दिया गया है कि वे अपने अवैध कारोबार बंद कर दें।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक केस में रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक की मांग को माना है। इस आदेश के बाद भोपाल नगर निगम ने भी अवैध दुकानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

नगर निगम के सर्वे के अनुसार पिछले चार साल में इन इलाकों में उल्लंघन 3 गुना बढ़ गया है। चार साल पहले सिर्फ 150 मामले सामने आए थे। अब यह संख्या बढ़कर 429 हो गई है।

unauthorized commercial activities के खिलाफ कार्रवाई

भोपाल नगर निगम ने 2012 के भूमि विकास नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की है। आम तौर पर सिर्फ भवन मालिकों को नोटिस दिया जाता था। इस बार किरायेदारों को भी दिया गया है।

  • 429 भवन मालिकों और किरायेदारों को नोटिस दिए गए हैं।
  • दस दिन का समय दिया गया है कि वे अपने अवैध कारोबार बंद कर दें।
  • सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले की गई है कार्रवाई।

नगर निगम की कार्रवाई

नगर निगम के चीफ सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार ने बताया कि अरेरा कॉलोनी से 169, बावड़िया कला से 260 और रोहित नगर से 10 भवनों को नोटिस दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि पहले भी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दिए गए थे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। भोपाल समाचार के अनुसार यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले की गई है। नगर निगम कार्रवाई के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं।