इंदौर में गैस पाइप लाइन ब्लास्ट: कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर जताई नाराजगी

इंदौर के सुमन नगर में 23 जून 2026 को हुए गैस पाइप लाइन ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई है, जांच अधिकारी को अगली सुनवाई में एसीपी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं

(ब्यूरो कार्यालय)
इंदौर (साई)।
इंदौर के सुमन नगर में हुए गैस पाइप लाइन ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई है, जांच अधिकारी ने बताया कि वे पांच दिन छुट्टी पर थे, कोर्ट ने पूछा कि दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, जांच अधिकारी बगले झांकने लगे, कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि ऐसा लगता है पुलिस इस मामले की जांच को लेकर गंभीर नहीं है

गैस पाइप लाइन ब्लास्ट मामले में कोर्ट की नाराजगी

कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई है, जांच अधिकारी ने बताया कि वे पांच दिन छुट्टी पर थे

कोर्ट ने पूछा कि दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, जांच अधिकारी बगले झांकने लगे

जांच अधिकारी को अगली सुनवाई में एसीपी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश

कोर्ट ने जांच अधिकारी को अगली सुनवाई में एसीपी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं

कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है पुलिस इस मामले की जांच को लेकर गंभीर नहीं है

गैस पाइप लाइन ब्लास्ट मामले में महत्वपूर्ण तथ्य

गैस पाइप लाइन ब्लास्ट मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं

कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, पुलिस ने बताया कि पार्षद को एक दिन पहले ही नोटिस दिया है

  • गैस पाइप लाइन ब्लास्ट मामले में 21 जुलाई को अगली सुनवाई होगी
  • कोर्ट ने जांच अधिकारी को अगली सुनवाई में एसीपी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं
  • पुलिस ने बताया कि पार्षद को एक दिन पहले ही नोटिस दिया है

गैस पाइप लाइन ब्लास्ट मामले में आगे की कार्रवाई

गैस पाइप लाइन ब्लास्ट मामले में आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं

कोर्ट ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है, पुलिस को दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं