इंदौर के सुमन नगर में 23 जून 2026 को हुए गैस पाइप लाइन ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई है, जांच अधिकारी को अगली सुनवाई में एसीपी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं