मध्य प्रदेश के गांधी मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर चयनित डॉक्टर ने नौकरी जॉइन करने के तीन महीने बाद इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वेटिंग लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे डॉक्टर ने नियुक्ति की मांग की, लेकिन कॉलेज ने वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति देने के बजाय नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नई नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाकर जवाब मांगा है।