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जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला: प्री-दिवाली गिफ्ट, 100 से ज्यादा चीजों के दाम घटेंगे, लग्ज़री और हानिकारक प्रोडक्ट महंगे

22 सितंबर से लागू होंगे नए टैक्स रेट, रोजमर्रा की ज़रूरतों से लेकर हेल्थ, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स तक में राहत; तंबाकू, कैफीन ड्रिंक्स, लग्ज़री व्हीकल्स और क्रिकेट टिकट पर टैक्स बढ़ा

(विनीत खरे)

नई दिल्ली (साई) नई दिल्ली में बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 56वीं बैठक में आम जनता के लिए प्री-दिवाली गिफ्ट का ऐलान किया गया। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनके तहत टैक्स स्लैब में बड़ी कटौती की गई। इसका सीधा असर 100 से अधिक चीजों के दामों पर पड़ेगा।

ये नए रेट 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। इसमें ज़रूरी सामान, रोजमर्रा की वस्तुएँ, कृषि उत्पाद और स्वास्थ्य उत्पादों पर टैक्स घटाया गया है, जबकि लग्ज़री वाहनों, तंबाकू उत्पादों, कैफीनयुक्त पेय और क्रिकेट टिकट पर टैक्स बढ़ाया गया है।

कौन-कौन से सामान होंगे सस्ते

  1. फूड आइटम्स

वनस्पति तेल/वसा: 12% → 5%

मांस, मछली, डेयरी प्रोडक्ट, सोया दूध, फलों का रस, नारियल पानी: 12% → 5%

चॉकलेट, कोको पाउडर, बिस्कुट, पास्ता, नूडल्स: 18% → 5%

पैक्ड पिज्जा ब्रेड, चपाती, रोटी: 5% → 0%

  1. कंज्यूमर प्रोडक्ट्स

हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन: 18% → 5%

पेंसिल, शार्पनर, चॉक, नोटबुक: 12% → 0%

शिशु नैपकिन, कपड़े के बैग, सिलाई मशीन: 12% → 5%

  1. इलेक्ट्रॉनिक्स

AC, डिशवॉशर, टीवी, प्रोजेक्टर: 28% → 18%

  1. कृषि और फर्टिलाइजर

ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, बायो-कीटनाशक: 12%-18% → 5%

ट्रैक्टर टायर, हाइड्रोलिक पंप: 18% → 5%

  1. हेल्थ प्रोडक्ट्स

हेल्थ/टर्म इंश्योरेंस: 18% → 0%

थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीजन: 12%-18% → 5%

कई दवाएं और दुर्लभ औषधियां: 5%-12% → 0%

  1. वाहन और परिवहन

छोटी कारें, तिपहिया, 350cc से छोटी बाइक: 28% → 18%

साइकिल और गैर-मोटर वाहन: 12% → 5%

  1. कपड़ा उद्योग

सिंथेटिक धागा, सिलाई धागा: 12%-18% → 5%

₹2,500 तक के परिधान: 12% → 5%

  1. बिल्डिंग मटेरियल और ऊर्जा

टाइल, ईंट, सीमेंट: 12%-28% → 5%-18%

सोलर पैनल, बायोगैस, पवन ऊर्जा उपकरण: 12% → 5%

कौन-कौन सी चीजें होंगी महंगी

तंबाकू और संबंधित उत्पाद: 28% → 40%

कैफीनयुक्त/कार्बोनेटेड पेय: 28% → 40%

बड़ी एसयूवी, लग्ज़री कार, रेसिंग कार: 28% → 40%

350cc से बड़ी मोटरसाइकिलें: 28% → 40%

क्रिकेट मैच टिकट (घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय): 12% → 18%

कैसीनो, जुआ, सट्टेबाज़ी: 28% → 40%

जनता पर असर

इस टैक्स कटौती से खाने-पीने का सामान, किचन आइटम्स, हेल्थकेयर, शिक्षा, कपड़े और कृषि उपकरण सस्ते होंगे, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा। वहीं लक्ज़री और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ने से सरकार की राजस्व वसूली और हेल्थ पॉलिसी को मजबूती मिलेगी।