(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नेहा मीना ने कैल्शियम कार्बाइड के अवैध उपयोग, भंडारण और विक्रय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। इस आदेश को अपर कलेक्टर नीलमणी अग्निहोत्री ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत तैयार किया और कलेक्टर नेहा मीना ने अनुमोदित किया। आदेश का उद्देश्य जनसुरक्षा को सुदृढ़ करना और कार्बाइड गन जैसे घातक उपकरणों के निर्माण को रोकना है।
सुरक्षा एवं सार्वजनिक हित
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कैल्शियम कार्बाइड अत्यंत संवेदनशील, ज्वलनशील और विस्फोटक रसायन है। अनधिकृत भंडारण या उपयोग से न केवल जनधन की हानि बल्कि शांति एवं कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए संपूर्ण सिवनी राजस्व सीमा में इस रसायन का उपयोग, निर्माण, बिक्री, परिवहन और प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। वैध लाइसेंसधारी विक्रेताओं को अब बिना पहचान पत्र के किसी अज्ञात व्यक्ति को कार्बाइड नहीं बेचने तथा दैनिक लेन‑देन का रजिस्टर संधारित करने का निर्देश दिया गया है।
प्रवर्तन एवं लाइसेंसिंग प्रावधान
500 किलोग्राम से अधिक मात्रा में या बिना लाइसेंस के कैल्शियम कार्बाइड का भंडारण प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की संबंधित धाराओं के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो कर अगले 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा, जिससे प्रशासनिक निगरानी को सुदृढ़ किया जा सकेगा।
प्रमुख बिंदु
• कंपनी/संस्था: सिवनी जिला प्रशासन
• आयोजन: कैल्शियम कार्बाइड प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
• स्थान: सिवनी
• मुख्य उद्देश्य: जनसुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की रक्षा
• प्रमुख संकल्प/घोषणाएं: कार्बाइड गन निर्माण व बिक्री पर पूर्ण रोक, 500 kg से अधिक भंडारण पर प्रतिबंध
• लक्ष्य: अवैध रसायन उपयोग को समाप्त कर सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करना
कैल्शियम कार्बाइड पर यह कड़ा प्रतिबंध सिवनी में सार्वजनिक सुरक्षा को नई दिशा देता है। नियमित निरीक्षण, लाइसेंसधारी विक्रेताओं की जिम्मेदारी और कठोर दंडात्मक प्रावधान मिलकर अवैध रसायन व्यापार को रोकेंगे। प्रशासन की यह पहल न केवल स्थानीय समुदाय की सुरक्षा को बढ़ाएगी बल्कि राज्य‑स्तर पर भी समान उपायों के लिए एक मॉडल स्थापित करेगी, जिससे सतत विकास और सामाजिक स्थिरता को बल मिलेगा।